15 हजार रुपए की स्कूटी पर 23 हजार रुपए जुर्माना

दिल्ली के गुरुग्राम निवासी एक चालक को भारी पड़ी नए नियमों की अनदेखी 
दिल्ली 
15 हजार रुपए की स्कूटी पर 23 हजार रुपए जुर्माने की बात अगर आपके कान को सुनाई दे तो आप भी चौंक जाएंगे। कुछ ऐसा ही वाकया दिल्ली के दुपहिया वाहन चालक के साथ घटित हुआ, जब वहां की यातायात पुलिस ने उसके दुपहिया वाहन पर 23 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं पुलिस ने उसके वाहन को सीज भी कर लिया। दुपहिया वाहन चालक दिनेश मदान की मानें तो वर्तमान परिस्थितियों में उसके वाहन की कीमत महज 15 हजार रुपए ही है। जबकि गुरुग्राम यातायात पुलिस ने उसके वाहन पर 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे चालान थमा दिया है।

क्या बताई कमियां 
गुरुग्राम यातायात पुलिस ने दिनेश मदान के वाहन में कई कमियां बताते हुए उसके खिलाफ भारी-भरकम चालान काटा है। 23 हजार रुपए के चालान को देख दिनेश मदान अब अपने वाहन को नहीं छुड़ाने की सोच रहे हैं। सूत्रों की मानें तो दिनेश मदान ने हेलमेट हीं पहन रखा था। वहीं उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) भी नहीं थी। यातायात पुलिस ने वाहन चालक दिनेश मदान के वाहन में कई अन्य कमियां भी निकाली थी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए इस चालान की दिल्ली सहित आस-पास के क्षेत्रों और मीडिया जगत में चर्चा बनी हुई है।

नियम तोड़ा तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना 
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले जहां शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर चालक से दो हजार रुपए जुर्माना लिया जाता था, वहीं अब चालक को दस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार बिना हेलमेट पकड़े जाने पर पहले एक सौ से तीन सौ रुपए का चालान काटा जाता था, लेकिन अब एक हजार रुपए की मार पड़ेगी। इसी प्रकार लाइसेेंस की अनेदखी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का पास नहीं रखना सहित अन्य नियमों की अनदेखी भारी भरकम जुर्माना चुकाकर अदा करनी पड़ेगी। 

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