अब लाइसेंस बनाने से पहले नहीं दिखानी पड़ेगी आठवीं की मार्कशीट

केन्द्र सरकार का फैसला राजस्थान में लागू 
जयपुर.
नए मोटर व्हीकल एक्ट में केन्द्र सरकार ने लाइसेंस बनाने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया है। अब कमर्शियल व्हीकल (व्यावसायिक वाहन) का लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक को आठवीं की मार्कशीट (अंक तालिका) नहीं दिखानी पड़ेगी। इससे पहले कमर्शियल लाइसेंस के लिए आठवीं उत्तीर्ण की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी। केन्द्र सरकार के इस फैसले को राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है।
बीकानेर में हुआ था विरोध 
कमर्शियल लाइसेंस के लिए आठवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता को समाप्त करने के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले में वाहन चालकों ने विरोध किया था। लेकिन राजस्थान और केन्द्र सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया। अब केन्द्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट मेंं मिली छूट के बाद वाहन चालकों ने इस संबंध में राहत की सांस ली है। कमर्शियल वाहन चालकों की मानें तो इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन वाहन चालको को मिलेगा, जिनके पास गाड़ी चलाने का हुनर तो था, लेकिन आठवीं कक्षा की अंक तालिका नहीं थी।
नहीं समझ पाएंगे संकेत 
नए मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के बाद कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। संगठनों के पदाधिकारियों का मानना है कि बौद्धिक विकास के बिना एक कमर्शियल वाहन चालक सड़क के किनारे लगे यातायात संकेतकों को भी नहीं पहचान पाएगा। उन्होंंने बताया कि यातायात संकेतकों को बिना पहचाने कई बार वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहती है। 

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