चार साल की बच्ची के साथ गलत काम करने को 12 दिन में मिली सजा, पढ़ें पूरी खबर
पोक्सो कोर्ट चूरू ने सुनाया फैसला
जयपुर.
चार साल की बच्ची के साथ गलत काम करने वाले आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर राजस्थान की चूरू जिला पुलिस ने नायाब उदाहरण पेश किया है। यहां के भानीपुरा थाना इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को पुलिस ने मात्र 12 दिन में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा से दंडित करवाया है। प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए पुलिस ने तुरंत अनुसंधान किया था।
चूरू जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने कहा कि 12 दिन पूर्व 4 साल की बच्ची के साथ 21 वर्षीय आरोपी दयाराम पुत्र श्योदानाराम मेघवाल की ओर से गलत काम करने के आरोप में मामला भानीपुरा थाने में दर्ज हुआ था। थानाधिकारी मलकीयत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मात्र सात दिन मे अनुसंधान पूरा कर आरोपी के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट चूरू में चालान पेश किया गया।
चूरू जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेते हुए रोजाना सुनवाई के लिए न्यायालय मे निवेदन किया गया। तीन दिन में 15 गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनके बयान करवाए गए।
आरोपी को आजीवन कारावास
जिला पुलिस कि तुरंत कार्रवाई के बाद चूरू पोक्सो कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चूरू जिला पुलिस और न्यायालय की ओर से आरोपी के खिलाफ की गई तुरंत कार्रवाई के बाद जिले के आरोपियों को एक सबक मिला है। वहीं लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है।


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