टाटा कंपनी को झटका, लौटानी होगी कार की कीमत

बीकानेर के जिला उपभोक्ता मंच का फैसला
बीकानेर.
कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड को एक उपभोक्ता की अनदेखी करना भारी पड़ गया। कंपनी ने जिस उपभोक्ता को करीब तीन साल पहले पौने छह लाख रुपए की कार बेची थी, उसे अब उसकी पूरी कीमत वापस लौटानी होगी। इतना ही नहीं उपभोक्ता को साठ हजार रुपए का हर्जाना भी देना होगा। शनिवार को बीकानेर स्थित उपभोक्ता मंच ने कम्पनी को यह आदेश दिया। प्रकरण के अनुसार लक्ष्मीकांत पुरोहित नाम के उपभोक्ता ने वर्ष 2015 में टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित कार टाटा बोल्ट एक्सएमएस करीब पौने छह लाख रुपए में खरीद की थी। कुछ समय बाद ही कार के इंजन में आवाज आने लगी। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत स्थानीय अधिकृत विक्रेता से की तो उसने कंपनी के इंजीनियरों से कार की जांच करवाई। इसके बावजूद कार में आई तकनीकी खराबी ठीक नहीं हुई। आखिरकार उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच में अपनी फरियाद लगानी पड़ी।

कम्पनी ने दिया यह तर्क
उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर के अनुसार प्रकरण की सुनवाई के दौरान कंपनी ने तर्क दिया कि कार दो बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वहीं इसकी गारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उपभोक्ता के दावे को खारिज किया जाना चाहिए। सींवर ने बताया कि कार में तकनीकी खराबी की शिकायत उपभोक्ता ने गारंटी अवधि में ही की थी। ऐसे में इस प्रकरण को कार के दुर्घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर, सदस्य पुखराज जोशी और मधुलिका आचार्य ने कार कंपनी टाटा मोटर्स की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया । मंच के सदस्य पुखराज जोशी ने बताया कि उपभोक्ता को कार की मूल कीमत लौटाने और साठ हजार रुपए हर्जाना अदा करने के आदेश कम्पनी को दिए हैं।

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