35 सौ रुपए की मशीन पर लगाया 65 सौ रुपए का हर्जाना, पढ़ें क्या था मामला
जिला उपभोक्ता मंच ने सुनाया फैसला
बीकानेर.
जिला उपभोक्ता मंच ने एक प्रकरण की सुनवाई के बाद 35 सौ रुपए की मशीन विक्रेता पर 65 सौ रुपए हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य पुखराज जोशी ने बताया कि परिवादी सुरेन्द्र कुमार व्यास ने बीकानेर की कोयला गली स्थित सांखला ट्रेडर्स से 35 सौ रुपए की एक पानी की मशीन ली थी। लेकिन मशीन ने कुछ दिनों बाद ही पानी ऊपर चढ़ाना बंद कर दिया। इस संबंध में जब परिवादी ने दुकानदार से शिकायत की तो उसने शिकायत को अनसुना कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपना परिवाद बीकानेर जिला उपभोक्ता मंच में दाखिल किया।
बदलकर भी नहीं दी
परिवादी सुरेन्द्र कुमार ने जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर से कहा कि दुकानदार को बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसने मशीन को बदलकर नहीं दिया। व्यापारी की सेवा में कमी मानते हुए मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर और सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने व्यापारी को 65 सौ रुपए का हर्जाना परिवादी सुरेन्द्र कुमार व्यास को अदा करने के आदेश दिए।
बीकानेर.
जिला उपभोक्ता मंच ने एक प्रकरण की सुनवाई के बाद 35 सौ रुपए की मशीन विक्रेता पर 65 सौ रुपए हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य पुखराज जोशी ने बताया कि परिवादी सुरेन्द्र कुमार व्यास ने बीकानेर की कोयला गली स्थित सांखला ट्रेडर्स से 35 सौ रुपए की एक पानी की मशीन ली थी। लेकिन मशीन ने कुछ दिनों बाद ही पानी ऊपर चढ़ाना बंद कर दिया। इस संबंध में जब परिवादी ने दुकानदार से शिकायत की तो उसने शिकायत को अनसुना कर दिया। इसके बाद परिवादी ने अपना परिवाद बीकानेर जिला उपभोक्ता मंच में दाखिल किया।
बदलकर भी नहीं दी
परिवादी सुरेन्द्र कुमार ने जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर से कहा कि दुकानदार को बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसने मशीन को बदलकर नहीं दिया। व्यापारी की सेवा में कमी मानते हुए मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर और सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने व्यापारी को 65 सौ रुपए का हर्जाना परिवादी सुरेन्द्र कुमार व्यास को अदा करने के आदेश दिए।

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