ऐसा क्या हुआ कि अब यूनिवर्सिटी को चुकानी पड़ेगी फीस, पढ़ें पूरी खबर
जिला उपभोक्ता मंच बीकानेर का फैसला
बीकानेर.
जिला उपभोक्ता मंच ने हिमाचल प्रदेश स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को दो लाख, तीस हजार, पांच सौ रुपए की फीस एक छात्र को लौटाने के आदेश दिए हैं। असल में यूनिवर्सिटी के एक छात्र को फीस नहीं लौटाने पर उसने अपना परिवाद जिला उपभोक्ता मंच में लगा दिया था। प्रकरण के अनुसार परिवादी छात्र रितेश कुमार पुरोहित ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वर्ष 2018 में दाखिला लिया था। छात्र पुरोहित ने बताया कि दाखिले से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी परिसर में लाइब्रेरी, मेडिकल उपचार, डायनिंग रूम, पीने का पानी, भोजन, हॉस्टल सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही थी। लेकिन जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उसे यह सब सुविधाएं वहां नहीं दिखाई दी।
यूनिवर्सिटी ने दिए यह तर्क
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने छात्र को फीस नहीं लौटाने के पीछे तर्क दिया कि छात्र के सीट छोडऩे की वजह से उसे आर्थिक नुकसान हुआ था। लेकिन न्यायालय में यूनिवर्सिटी संचालक यह साबित नहीं कर पाए कि उसे किस प्रकार का नुकसान हुआ। उपभोक्ता मंच ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की सेवाओं में कमी मानते हुए छात्र को दो लाख, तीस हजार, पांच सौ रुपए फीस तथा तीस हजार रुपए हर्जाना चुकाने के आदेश दिए।

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