अब पूरे सप्ताह खुलेंगे बाजार, दस बजे के बाद रहेगी पाबंदी
बीकानेर के जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश
जयपुर/बीकानेर.
बीकानेर के बाजार अब पूरे सप्ताह (week) खुले रहेंंगे। इससे पूर्व शनिवार (Saturday) शाम छह बजे से सोमवार (Monday ) सुबह छह बजे तक शहर में व्यावसायिक गतिविधियों (Business activities) के संचालन पर पाबंदी थी। शुक्रवार को जिला कलक्टर नमित मेहता ने सप्ताह में 36 घंटे के लॉकडाउन (36 hours lockdown) संबंधी आदेश को वापस ले लिया। साथ ही पूर्व में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक लगने वाले लॉकडाउन (lockdown) की समयावधि में दो घंटे की बढ़ोतरी कर उसे रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर दिया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि बीकानेर (bikaner) नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका देशनोक (deshnok), श्रीडूंगरगढ़ (dungargarh) और नोखा (nokha) क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे (Business establishment) मॉल, दुकानें, कटले, सब्जी और दूध की दुकानों सहित भ्रमणशील ठेले रात दस बजे तक संचालित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में कोरोना संक्रमण (Infection) की रोकथाम के लिए सप्ताह में 36 घंटे का लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी किए थे।
धारा 144 प्रभावी रहेगी
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि बीकानेर जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दरमियान गैर अनुमत स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर खड़े रहने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलक्टर ने बताया कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक गैर अनुमत कार्यों के लिए बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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