राजस्थान: इस जिले में बिना मास्क नहीं मिलेगा प्रवेश
बीकानेर जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश
बीकानेर.कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीकानेर जिला कलक्टर Bikaner District Collector) ने सोमवार को ‘नो मास्क नो एंट्री’ (No mask no entry) आदेश लागू कर दिया। अब जिले में बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि बीकानेर में लगातार कोरोना संक्रमित (Corona infected) मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में कोविड-19 गाइडलाइन (Guideline) की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Rajasthan Pandemic Act 2005) तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2005 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत ‘नो मास्क नो एंट्री’ नियम लागू किया गया है।
जिलेभर में रहेगी चौकसी
जिला कलक्टर नमित मेहता (District Collector nmit Mehta) ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री के तहत राजस्व सीमा में स्थित व्यापारिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक प्रतिष्ठान, संस्था, मॉल, कटलों, दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थल के प्रबंधकों व संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दें। उन्होंने बताया कि आदेश (order) की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति व दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई (Action) की जाएगी।
जिला कलक्टर नमित मेहता (District Collector nmit Mehta) ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री के तहत राजस्व सीमा में स्थित व्यापारिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक प्रतिष्ठान, संस्था, मॉल, कटलों, दुकानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थल के प्रबंधकों व संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दें। उन्होंने बताया कि आदेश (order) की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति व दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई (Action) की जाएगी।

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