धारा 144 में किसे मिलेगी छूट, पढ़ें पूरी खबर
बीकानेर सहित प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 व रात का कफ्र्यू प्रभावी
जयपुर.बीकानेर.
कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बीकानेर सहित प्रदेश के कई जिलों में रात को कफ्र्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही इन स्थानों पर धारा 144 भी प्रभावी रहेगी। इसके तहत एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के खड़े होने पर पाबंदी रहेगी।
इन्हें मिलेगी छूट
बीकानेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए २१ नवम्बर की शाम 6 बजे से 20 जनवरी 2021 की शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर निषेधाज्ञा के दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के खड़े होने पर रोक रहेगी। वहीं सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना जरूरी होगा। कलक्टर मेहता ने बताया कि नवम्बर में शादी-समारोह के आयोजन में भी एक सौ से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। साथ ही गृह विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों में जो अनुमत और नकारात्मक सूची की श्रेणी में नहीं है वह गतिविधियां सावधानी के साथ जारी रह सकेंगी।
अनदेखी पड़ेेगी भारी
जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन को अनदेखा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना नहीं करें। अगर ऐसा पाया जाता है कि संबंधित के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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