सात फेरों से पहले लेनी होगी यह अनुमति, नहीं तो ...
जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
जयपुर.बीकानेर.
लम्बे अर्से बाद शहर में गूंजने वाले बैंड-बाजों की उत्सकुता में कहीं आपने कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी की तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। कोरोना महामारी के बीच शादी-समारोह आयोजित करने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत समारोह-आयोजन की सूचना संबंधित परिवार को जिला प्रशासन और संबंधित पुलिस थाने को देनी होगी, अन्यथा महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना संक्रमण के बीच जो भी शादी-समारोह का आयोजन करेगा, उससे पहले इसकी सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी और पुलिस थाने को देनी होगी, उसके बाद ही वह आयोजन कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है कि संबंधित परिवार के खिलाफ दोनों महकमों के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
लग रही लम्बी कतारें
आदेश के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपखण्ड कार्यालय में लोग अपने यहां होने वाले शादी-समारोह की सूचना देने पहुंच रहे हैं। कुछ जिलों में उपखण्ड कार्यालयों के बाहर लम्बी कतारें भी देखी जा रही है। कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार एक शादी-समारोह में एक सौ से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाया जा सकता। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सर्वाधिक शादियां देव उठनी एकादशी (25 नवम्बर) अबूझ सावे के दिन होंगी।

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