शाम को सात बजे बंद करनी होंगी दुकानें और मॉल
प्रदेश के इन जिलों में रात आठ बजे से प्रभावी होगा कर्फ्यू
बेवजह बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई
जयपुर.बीकानेर.
कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने जयपुर सहित जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा में शनिवार को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी, जो रविवार शाम आठ बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के पीछे संबंधित जिलों में बढ़ते कोरोनो संक्रमण का तर्क दिया है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, वहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था। उन्होंने पूरे प्रदेश के आंकड़े बताते हुए कहा कि नवम्बर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 सौ थी जो अब बढ़कर 3 हजार प्रतिदिन हो गई है। ऐसे में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था।
सात बजे बंद करने होंगे प्रतिष्ठान
बीकानेर के जिला कलक्टर नमित मेहता ने रविवार को अधिकारियों की आवश्यक बैठक में मुख्यमंत्री के आदेश की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक में कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बिना कारण घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम सात बजे बंद कर दिया जाए ताकि आमजन और दुकानदार आठ बजे से पहले अपने-अपने घर पहुंच जाएं।
इन्हें मिलेगी कर्फ्यू में छूट
जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि वे औद्योगिक इकाइयां जहां दिन-रात उत्पादन हो रहा है, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, चिकित्सा व अन्य आपात स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उसके वाहन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, ट्रक, मालवाहक जो माल निर्माण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री लेकर परिवहन करते हों अथवा खाली लौट रहे हों का आवागमन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।


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