बीकानेर: पीबीएम हॉस्पिटल के डॉ. आशीष जोशी के खिलाफ मामला दर्ज

महामारी अधिनियम की धारा 188 के तहत दर्ज हुआ प्रकरण 

जयपुर./बीकानेर

कोरोना पॉजिटिव होते हुए मरीजों को अपने घर देखना बीकानेर के एक वरिष्ठ डॉक्टर को भारी पड़ गया। करीब तीन महीने बाद एक परिवादी ने पीबीएम हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉ. आशीषी जोशी के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर महामारी अधिनियम 188 की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस अधिनियम के तहत संभवतया यह राजस्थान का पहला मामला है, जो एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ है। सदर थाना पुलिस के अनुसार गंगाशहर स्थित हरीराम मंदिर के पीछे पुरानी लाइन निवासी विशाल तंवर ने रिपोर्ट दी कि पीबीएम हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर आशीष जोशी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हैल्थ डिपार्टमेंट ने 11 जनवरी से 17 जनवरी तक होम आइसोलेट किया था। इस आशय की रिपोर्ट हैल्थ डिपार्टमेंट ने उनके सादुल गंज स्थित निवास के बाहर चस्पा की थी। लेकिन डॉक्टर जोशी की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव होने और होम आइसोलेट रहते हुए मरीजों को अपने घर में देखकर कोरोना के खौफनाक मंजर में कोविड गाइडलाइन की अनदेखी की थी। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक भंवर लाल को सौंपी है। उल्लेखनीय है कि डॉ. आशीष जोशी वर्तमान में संभाग की सबसे बड़ी पीबीएम हॉस्पिटल में जठर रोग विशेषज्ञ हैं। 


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