बिजली चोरी मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में: 22 दिसंबर को निपटारे का मौका
डेस्क टीम
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 22 दिसंबर को बीकानेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में बिजली चोरी के प्रकरणों का समाधान छूट और आपसी सुलह के माध्यम से किया जाएगा। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बीकेईएसएल) ने उपभोक्ताओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
बीकानेर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 22 दिसंबर को बीकानेर न्याय क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का त्वरित और आपसी सहमति के माध्यम से समाधान करना है।
बिजली चोरी के मामलों का समाधान:
इस लोक अदालत में विशेष रूप से बिजली चोरी के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बीकेईएसएल) के अधिकारी उपभोक्ताओं को छूट और प्री-काउंसिलिंग के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में सहायता करेंगे। यह प्रक्रिया न केवल प्रकरणों के समाधान को आसान बनाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत भी प्रदान करेगी।
समय पर संपर्क करें:
बीकेईएसएल ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे 22 दिसंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निस्तारण कराएं। इसके साथ ही, उन्होंने उपभोक्ताओं से बीकेईएसएल अधिकारियों से संपर्क करने और छूट का लाभ उठाने की अपील की है।
एक अनूठा अवसर:
राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल विवादों के समाधान का एक मंच है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के त्वरित समाधान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करती है। बिजली चोरी के मामलों में छूट और आपसी सुलह के माध्यम से निपटारे का यह प्रयास उपभोक्ताओं और कंपनी, दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह आयोजन विवादित प्रकरणों को सरल और त्वरित तरीके से सुलझाने के लिए एक सराहनीय पहल है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव भी कम होगा।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें