मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना: दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को मिलेगा आर्थिक सहायता और निःशुल्क इलाज
न्यूज डेस्क.
राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक-बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 50 लाख तक निशुल्क इलाज और 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को न केवल उचित उपचार उपलब्ध कराना है, बल्कि उनके परिवारों को निरंतर आर्थिक सहायता देकर संबल प्रदान करना भी है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
1. आयु सीमा: 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है।
2. निशुल्क इलाज: हर बच्चे को दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
3. मासिक सहायता: इलाज के साथ-साथ बच्चों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
4. चिन्हित बीमारियां: योजना में 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियां शामिल की गई हैं।
योजना का क्रियान्वयन:
- जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) की देखरेख में योजना लागू की जाएगी।
- दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की पहचान कराई जाएगी।
- एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- पंजीकरण और प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
समाज और परिवारों को संबल:
योजना का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों के उपचार और देखभाल में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। यह पहल राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों में एक मील का पत्थर साबित होगी।
आवेदन कैसे करें:
- दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के अभिभावक या परिवार सीएमएचओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के साथ एसएसओ पोर्टल पर आवेदन करें।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद इलाज और आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है। इस योजना के तहत न केवल बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, बल्कि परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।

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