बीकानेर: रात आठ बजे से पहले बंद होंगे बाजार, 11 बजे से कर्फ्यू लागू

शैक्षणिक संस्थाएं भी 30 जनवरी तक बंद रहेंगी 

बीकानेर.

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब रात आठ बजे से पहले बाजार बंद करने होंगे। वहीं रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू की पाबंदियां लागू रहेगी। राज्य सरकार ने रविवार को महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए इस आशय के आदेश निकाले हैं। कमर्शियल गतिविधियों को पाबंदी के दायरे में लाने के साथ ही प्रदेश की शैक्षणिक गतिविधियों को भी 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र की कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक जिसमें विद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं को शामिल करते हुए 30 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नए नियम लागू होने के बाद केईएम रोड, फड़बाजार, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी गली सहित शहर के प्रमुख बाजार रात आठ बजे से पहले बंद हो जाएंगे। 


इनपर भी लागू होंगी पाबंदियां 

समारोह आयोजन के संबंध में 

विवाह समारोह में 30 जनवरी तक अधिकतम एक सौ व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। 30 जनवरी के बाद यह संख्या 50 ही होगी। इसमें बैंड-बाजा वादकों की संख्या गिनी नहीं जाएगी। निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के पाए जाने पर विवाह स्थल को सात दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा। विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी। 

अंतिम संस्कार में 20 लोग 

अंतिम संस्कार में भी अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संंबंधी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलूस तथा मेलों के आयोजन से पूर्व डीओआईटी द्वार बनाए गए एप में अपलोड करनी होगी। 

आठ बजे तक ही खुलेंगे मंदिर 

धार्मिक स्थलों को खोलने और बंद करने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह निरंतर जारी रहेगी। मंदिर और धार्मिक स्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। 

24 घंटे कर सकेंगे होम डिलीवरी 

होम डिलीवरी की व्यवस्था 24 घंटे जारी रखी जा सकेगी। इसी प्रकार टेक अवे एवं बैठाकर खिलाने की व्यवस्था का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक ही कोविड गाइडलाइन की पालना करवाते हुए की जा सकेगी। प्रदेश के सिनेमाघरों में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को बिठाया जा सकेगा। इनका रात आठ बजे के बाद संचालन नहीं हो सकेगा। सभी प्रकार की दुकानें, कॉम्लेक्स को भी रात आठ बजे से पहले बंद करना होगा। 

रात्रिकालीन कफ्र्यू में छूट रहेगी 

प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आगामी आदेश तक जन अनुशासन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्लेक्स बंद रहेंगे। लेकिन वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, जहां रात्रिकालीन शिफ्ट चालू रहती हों, आईटी या दूरसंचार तथा ई-कॉमर्स कम्पनियों में काम करने वाले कार्मिक, कैमिस्ट शॉप, विवाह-समारोह आयोजन से जुड़े व्यक्तियों सहित अनुमत छूट के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को कर्फ्यू में ढील दी गई है।  

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

बीकानेर मंडी में हंगामा: मूंगफली खरीद पर किसानों और कारोबारियों में तकरार

राजस्थान: मिलावटी मसाले बेचने वालों की अब खैर नहीं, 71 सैंपल लिए, 12 हजार किलो से ज्यादा मसाले सीज किए

महाकुम्भ प्रयागराज में बीकानेर श्रद्धालुओं की जलयात्रा और त्रिवेणी महायज्ञ का भव्य शुभारंभ